विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकारों एवं प्लीबारगेनिंग विषय की दी गई जानकारी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर
शहडोल 08 सितम्बर 2021- राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 07.09.2021 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला जेल शहडोल का निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया विचाराधीन बंदियों को समझाई गई। उन्होंने कहा कि सभी अभिरक्षा के बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर है। प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामले का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक उपबंध है। यदि कोई अभियुक्त जिसके विरूद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र से अधिक है तथा ऐसा मामला 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न हो तथा महिलाआंे और बच्चों के विरूद्ध न हो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला न हो। ऐसे मामलों में अभियुक्त प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है । इसका लाभ यह है कि अभियुक्त अपराध के लिये निर्धारित दण्ड की अधिकतम सजा में से एक चौथाई सजा से दंडित किया जायेगा। सचिव जिविसेप्रा शहडोल श्री अनूप कुमार त्रिपाठी ने बंदियों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा शिविर में उपस्थित लगभग विचाराधीन एवं कैदी बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरण में पैरवी कराये जाने हेतु जेल में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स से बंदियों के आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल को दिये जाने हेतु कहा गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में उपजेल अधीक्षक श्री एच.एस. राठौर व अन्य जेल के अधिकारी जेल स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।साथ ही वृद्धाश्रम कल्याणपुर शहडोल में राष्टंªीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता, सलाह और परामर्श के माध्यम से उन्हें विधिक प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनकी सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने के लिये तरीके खोजना है। इसके साथ ही उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के उपबंधों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम मंे प्रथत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री अमोद आर्य ने वृद्धों की समस्याओं को जाना और उनके निराकरण हेतु परामर्श दिए। उन्होने वृद्धजन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम जानबूझ कर नहीं आना चाहता, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो यहां आने के लिए बाध्य कर देती है । माता-पिता अपने संतान की परवरिश में सबकुछ न्यौछावर कर देते हैं किन्तु जब वही संताने माता-पिता की उपेक्षा करती है तो माता-पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के कल्याण के लिए कदम उठाये । वृद्धाश्रम इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग यहां आकर आश्रय पा सके और अपने परिवार की उपेक्षा से उबर सकें । वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य के देखभाल की इस उम्र में सर्वाधिक आवश्यकता होती है ।
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